पंजाब में नशा करने वालों की गिनती में आई बड़ी कमीः बलबीर सिद्धू

Edited By Mohit,Updated: 16 Dec, 2019 05:26 PM

balbir singh sidhu speak on drugs

पंजाब में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत 938 फर्मों से करीब चार करोड़ रुपए की नशीले दवाओं..........

चंडीगढ़ः पंजाब में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत 938 फर्मों से करीब चार करोड़ रुपए की नशीले दवाओं की बरामदगी के साथ पिछले एक वर्ष में नशा करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज यहां बताया कि बरामद की गई नशीली दवाएं क्रमवार ढंग से नष्ट की जाएंगी जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। 

उन्होंने कहा कि पंजाब नशा मुक्ति की राह पर है और आज सरकारी फूड एंड ड्रग लैबोरेटरियों में नौ विश्लेषकों की फूड लैब और चार विश्लेषकों की ड्रग लैब में नियुक्ति की गई है। उनके अनुसार विभाग की ओर से चलाई गई मुहिम के तहत बरामद की गई नशीली दवाओं में 5,42,425 गोलियां, 57,340 कैप्सूल, 4,654 टीके और 1,190 सीरप जब्त किए गए हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनस्ट्रेशन की ओर से लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मुहैया करवाने तथा नशाखोरी को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत ड्रग्ज एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्ज 1945 का उल्लंघन करने वाली फर्मों से बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद की गई हैं। 

सिद्धू ने बताया कि राज्य में आठ प्रकार की दवाओं की बिक्री पर पहले ही रोक लगाई गई है। इन नशीले दवाओं में डाईफीनौकरीलेट, डैकस्टरोप्रोपौकसीफीन, कोडीन और इनके साल्ट, बुपरीनौरफिन, पैंटाजोसाईन, निटराजिपम और इसके साल्ट और ट्रामाडोल और टपैंटाडोल को लगभग 90 प्रतिशत लाइसेंस धारक कैमिस्टों को इसका स्टाक रखने और बेचने की मनाही है। केवल अस्पतालों के अंदर और बाहर की कुछ दुकानों को इन दवाओं की बिक्री करने की मंजूरी है। विभाग ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में दवाओं की दुकानों की गिनती पर काबू रखने के लिए ड्रग पॉलिसी में संशोधन भी किया है।

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