Edited By Sunita sarangal,Updated: 25 Sep, 2020 09:52 AM
गौर हो कि सी.बी.आई. ने मोहाली की अदालत में दरख्वास्त देकर डेरा प्रेमियों के खिलाफ फरीदकोट की अदालत में दायर की गई चार्जशीट.......
फरीदकोट(जगदीश): सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चोरी करके बेअदबी करने के मामले में चल रहे केस की सुनवाई 14 अक्तूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा कि इन मामलों से संबंधित एक दरख्वास्त हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उसके फैसले के बाद ही निचली अदालत सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में डेरा प्रेमियों की तरफ से दायर पटीशन पर जस्टिस अनमोल रत्न सिंह 25 सितम्बर को सुनवाई करेंगे, जो चार्जशीट पर रोक लगाने को लेकर है।
गौर हो कि सी.बी.आई. ने मोहाली की अदालत में दरख्वास्त देकर डेरा प्रेमियों के खिलाफ फरीदकोट की अदालत में दायर की गई चार्जशीट पर रोक लगाने की मांग की है। ए.एस.पी. अनिल कुमार यादव ने अपनी अर्जी में तर्क दिया है कि सी.बी.आई. को कुछ नए तथ्य मिले हैं, जिनके आधार पर वह बेअदबी कांड की दोबारा पड़ताल करना चाहती है और इस संबंध में उसने मंजूरी लेने के लिए 6 मार्च 2020 को ऊपरी अदालत में एक अर्जी भी दायर की है। जितनी देर इस अर्जी का फैसला नहीं होता, विशेष जांच टीम बेअदबी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती।
दूसरी तरफ विशेष जांच टीम के प्रमुख और आई.जी. रणबीर सिंह खटड़ा ने विशेष अदालत को बताया कि नियमों के अनुसार टीम बेअदबी कांड की पड़ताल मुकम्मल कर चुकी है और सी.बी.आई. को दरख्वास्त देने का अब कोई कानूनी अधिकार नहीं है।