Edited By Vatika,Updated: 11 Jul, 2019 10:23 AM
एन.आई.ए. की विशेष अदालत ने बुधवार को बब्बर खालसा संगठन के 4 सदस्यों को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2 कांस्टेबलों से राइफल लूटने के जुर्म में 7 साल के कारावास की सजा सुनाई।
लखनऊ: एन.आई.ए. की विशेष अदालत ने बुधवार को बब्बर खालसा संगठन के 4 सदस्यों को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2 कांस्टेबलों से राइफल लूटने के जुर्म में 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पी.एम. त्रिपाठी ने संगठन के एक अन्य 5वें सदस्य को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषियों ने 2 अक्तूबर 2018 को कांस्टेबल संसार सिंह और संजय वर्मा से ड्यूटी दौरान शामली में राइफलें लूटी थीं। जांच के दौरान इन लोगों ने खुलासा किया था कि वे भिंडरांवाला से प्रभावित थे और खालिस्तान आंदोलन चलाना चाहते थे। वे पंजाब के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को मारना चाहते थे इसी वजह से राइफलें लूटी थीं।