Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Oct, 2017 01:29 PM
वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पटाखों की बिक्री के लिए जारी की हिदायतों को लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन ने...........
मोगा (पवन ग्रोवर) : वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पटाखों की बिक्री के लिए जारी की हिदायतों को लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत दीवाली पर शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक पटाखे चलने का समय निर्धारित किए जाने के कारण प्रशासन ने पी.सी.आर. टीमों की ड्यूटी लगा दी है, जो दीवाली की रात इस मामले पर पैनी नजर रखेंगी।
‘पंजाब केसरी’ की ओर से हासिल की जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन से पिछले वर्षों दौरान किसी भी दुकानदार ने पटाखों की बिक्री के लिए अधिकारिक तौर पर लाइसैंस हासिल ही नहीं किया था, जिस कारण जिला प्रशासन ने इस बार दुकानदारों को लाइसैंस हासिल करने के लिए हिदायतें जारी करने के साथ-साथ जागरूक भी किया है। जानकारी के अनुसार अब तक किसी दुकानदार को लाइसैंस तो जारी नहीं हुआ लेकिन 13 दुकानदारों ने अब तक लाइसैंस हासिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है।