Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 10:05 AM
पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, ‘आप’ के पंजाब के पूर्व प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डायलॉग कमेटी के चेयरमैन आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में वीरवार को आखिर आशीष खेतान...
अमृतसर (महेन्द्र): पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, ‘आप’ के पंजाब के पूर्व प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डायलॉग कमेटी के चेयरमैन आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में वीरवार को आखिर आशीष खेतान स्थानीय जे.एम.आई.सी. अर्जुन सिंह की अदालत में पेश हो ही गए, वह भी पहली बार, जबकि मामला दायर करने वाले शिकायतकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और कथित आरोपी आप नेता संजय सिंह दोनों के हाजिरी माफी के लिए अलग-अलग जहां अनुरोध-पत्र अदालत में पहुंचे हुए थे, वहीं दिल्ली के सी.एम. केजरीवाल को अदालत से मामले के फैसले तक स्थायी तौर पर हाजिरी से छूट मिल चुकी है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने अब 29 जनवरी, 2018 की तारीख निश्चित की है।
मामले में वीरवार को भी नहीं हो सकी अगली सुनवाई
इस मामले में केजरीवाल सहित तीनों कथित आरोपियों में से एक आशीष खेतान ने स्थानीय अदालत में चल रही मामले की सुनवाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग के खिलाफ पटीशन दायर कर रखी थी। इसी वजह से माननीय हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से विचाराधीन मामले की पूरी फाइल अपने पास मंगवा ली थी। इस कारण स्थानीय ट्रायल कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई अधर में लटकी हुई थी।
हालांकि अब यह फाइल हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में वापस पहुंच चुकी है, लेकिन मामला दायर करने वाले शिकायतकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया तथा आप नेता संजय सिंह द्वारा हाजिरी से छूट मांगी जाने के कारण वीरवार को भी इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। परस्पर विरोधी नेताओं ने चुनावों में व्यस्तता होने के कारण अदालत से हाजिरी से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया था।
आशीष खेतान की गिरफ्तारी को लेकर नहीं दिखी कहीं पुलिस
वर्णनीय है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया बनाम अरविंद केजरीवाल वगैरह मानहानि के मामले में नामजद कथित आरोपी आप नेताओं में से आप के वरिष्ठ नेता आशीष खेतान का नाम भी शामिल है। इनके खिलाफ स्थानीय थाना सिविल लाइन की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अलग से एक अन्य मामला भी दायर कर रखा था, क्योंकि विगत विधान सभा चुनावों के दौरान आप पार्टी द्वारा जारी किए गए मैनीफैस्टो के फ्रंट पेज पर श्री हरिमंदिर साहिब की फोटो के बिल्कुल समीप ‘आप’का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी प्रिंट करवाया गया था।
इस पर कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस से शिकायत कर ‘आप’ के खिलाफ सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भा.दं.सं. की धारा 295-ऐ, के तहत मामला दर्ज करवा दिया था, जिसमें वह पुलिस को वांछित चल रहे थे। इस मामले की हर सुनवाई वाले दिन स्थानीय पुलिस स्थानीय उन्हें गिरफ्तार करने हेतु कचहरी परिसर में अपना जाल बिछाए रखती थी, लेकिन वीरवार को आशीष खेतान अदालत में पेशी भुगतने पहुंचे, तो पहले की तरह कचहरी परिसर में स्थिति दिखाई नहीं दी।
आशीष खेतान के खिलाफ मुकद्दमा हो चुका है खारिज : परमिन्द्र सेठी
इस संबंध में आप के लीगल सैल के नेता एडवोकेट परमिन्द्र सिंह सेठी ने बताया कि आप नेता आशीष खेतान के खिलाफ जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में स्थानीय थाना सिविल लाइन में मुकद्दमा दर्ज किया गया था, वह खारिज हो चुका है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज करवाया गया था। उन्होंने बताया कि जिसकी शिकायत पर यह मुकद्दमा दर्ज किया गया था, उन्होंने अपनी शिकायत भी वापस ले ली थी। उन्होंने बताया कि आशीष खेतान इस मुकद्दमे के खारिज होने संबंधी आदेश की प्रति भी अपने साथ लाए थे।