Edited By Vaneet,Updated: 08 May, 2018 10:17 PM
पंजाब मंत्रिमंडल ने आई.ए.एस/पीसीएस (ई बी) अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर या क...
चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने आई.ए.एस/पीसीएस (ई बी) अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर या कलेक्टर के अधिकार देने के लिए क्रिमिनल लॅा और रैवन्यू लॅा पेपरों के पास प्रतिशत 66.66 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत करने को स्वीकृति दे दी है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
सहायक कमिश्नर/अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के पद के लिए सिविल सेवाएं (विभागीय परीक्षा) पंजाब नियम-2014 के नियम 12 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। नियम -10 को नहीं सुधारा गया है जिससे अधिकारियों को अपना प्रोबेशन काल/प्रमोशन के लिए 66.66 प्रतिशत अंक अभी भी पास होने के लिए कारुरी है। मौजूदा नियमों को तर्क संगत बनाने के लिए नियम-4 (3), 4 (6), 10 (1) में भी मामूली संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जो छूट और भाषा आदि के साथ संबंधित हैं।