Edited By Vaneet,Updated: 21 Aug, 2018 07:53 PM
पंजाब मंत्रिमंडल ने लाभ के पद के दायरे से कई पदों को बाहर रखने तथा लाभ का पद पाने वाले विधायकों को अयोग्यता से बचा...
चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने लाभ के पद के दायरे से कई पदों को बाहर रखने तथा लाभ का पद पाने वाले विधायकों को अयोग्यता से बचाने के लिए इससे संबद्ध कानून में संशोधन करने का आज फैसला किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पंजाब राज्य विधानमंडल विधेयक, 2018 पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।’’ मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
प्रवक्ता ने बताया कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार पदों की विभिन्न श्रेणियां पदों की मौजूदा सूची में जुड़ेगी जिससे लाभ के पद पर रहने वाले विधायक पर आयोग्यता का खतरा नहीं मंडराएगा। प्रवक्ता ने बताया कि विधेयक में कानून की धारा दो में भी संशोधन होगा जो लाभ के पद पर कानून के दायरे से कई पदों को बाहर रखता है। विधेयक में धारा दो में पदों की कुछ नई श्रेणियां सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।