Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Nov, 2017 09:49 PM
: फरीदकोट की एक अदालत ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की सदस्य गुरविंदर कौर भोलुवाला के पुत्र रमनदीप सिंह को चैक बाउंस के चार मामलों में आज चार साल की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज राजविंदर कौर ने मामले की सुनवाई के बाद...
फरीदकोट: फरीदकोट की एक अदालत ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की सदस्य गुरविंदर कौर भोलुवाला के पुत्र रमनदीप सिंह को चैक बाउंस के चार मामलों में आज चार साल की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज राजविंदर कौर ने मामले की सुनवाई के बाद रमनदीप को चार साल की सजा तथा दस हजार रूपए जुर्माना सुनाए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
रमनदीप को निचली अदालत ने चैक बाउंस मामलों में दोषी करार देते हुए गत जनवरी में चार साल की कैद तथा दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उसने सत्र अदालत में अपील की थी। इन मामलों कौर भी आरोपी थी लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। भोलुवाला परिवार की चावल मिल है जो कौर और उनके पुत्र के नाम पर है। पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 1.11 लाख क्ंिवटल धान मिलिंग के लिए इस मिल को भेजा था लेकिन इसमें से इस परिवार ने 27000 क्ंिवटल धान वापिस नहीं भेजा। इस पर रमनदीप ने 1.56 करोड़ रूपए के चार चैक निगम को जारी किए थे लेकिन ये सभी बाउंस हो गए थे।