Edited By swetha,Updated: 21 Aug, 2018 11:00 AM
भ्रष्टाचार केस में शिरोमणि अकाली नेता दयाल सिंह कोलियांवाली की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): भ्रष्टाचार केस में शिरोमणि अकाली नेता दयाल सिंह कोलियांवाली की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने कोलिवालियां को अंतरिम लाभ देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत विजीलैंस ने संबंधित केस दर्ज किया था। उन पर सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप थे। कोलियांवाली पंजाब सुबोॢडनेट सॢवसेज सिलैक्शन बोर्ड के मेंबर व पंजाब एग्रो इंडस्ट्रिज लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं।