Edited By Vatika,Updated: 27 Aug, 2018 02:28 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को एयर इंडिया फ्लाइट हाईजैक मामले में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कैप्टन ने ट्विट करते हुए लिखा है कि 37 साल पुराने एयर इंडिया फ्लाइट हाईजैक मामले में सतनाम सिंह और तजिंद्र पाल...
चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को एयर इंडिया फ्लाइट हाईजैक मामले में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कैप्टन ने ट्विट करते हुए लिखा है कि 37 साल पुराने एयर इंडिया फ्लाइट हाईजैक मामले में सतनाम सिंह और तजिंद्र पाल सिंह पाक में उम्रकैद की सजा भुगत चुके हैं। इसलिए एक ही अपराध के लिए उन्हें दोबारा सजा नहीं दी जा सकती।
साल 1981 में दिल्ली से एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने और पाकिस्तान ले जाने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने दल खालसा से जुड़े भाई सतनाम सिंह व तेजिंदर पाल सिंह को देशद्रोह के केस से बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है दोनों को पाकिस्तान की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। सतनाम सिंह और तेजिंदर ने अपने ऊपर लगे भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।
दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और 2000 में इनको पाकिस्तान से निर्वासित कर दिया गया था। जिसके बाद इन्हें भारत में भी सजा सुनाई गई थी। दोनों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा था जिसको इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की बेंच में चुनौती दी थी। दोनों ने अमृतसर के रास्ते नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करके लाहौर ले जाने पर मजबूर किया था। उस समय विमान में 111 यात्रियों व छह चालक दल सवार थे। लाहौर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी।