पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की गिनती ज्यादा होने के खिलाफ मामले में  28 मई को होगी सुनवाई

Edited By Sonia Goswami,Updated: 09 May, 2018 02:04 PM

after the expansion of punjab cabinet cases against in court

पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की गिनती ज्यादा होने के खिलाफ मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस बीच वकील जगमोहन भट्टी द्वारा डाली याचिका पर पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा।

चंडीगढ़(मनमोहन) : पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की गिनती ज्यादा होने के खिलाफ मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस बीच वकील जगमोहन भट्टी द्वारा डाली याचिका पर पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। हालांकि भारत सरकार के वकील ने कहा कि जैसे हरियाणा में 13.5 का राऊंड फिगर करने के बाद मंत्रियों की गिनती 14 हो सकती है ऐसे ही पंजाब में भी 17.55 की जगह 18 मंत्री हो सकते है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।  

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