Edited By Sonia Goswami,Updated: 09 May, 2018 02:04 PM
पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की गिनती ज्यादा होने के खिलाफ मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस बीच वकील जगमोहन भट्टी द्वारा डाली याचिका पर पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा।
चंडीगढ़(मनमोहन) : पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की गिनती ज्यादा होने के खिलाफ मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस बीच वकील जगमोहन भट्टी द्वारा डाली याचिका पर पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। हालांकि भारत सरकार के वकील ने कहा कि जैसे हरियाणा में 13.5 का राऊंड फिगर करने के बाद मंत्रियों की गिनती 14 हो सकती है ऐसे ही पंजाब में भी 17.55 की जगह 18 मंत्री हो सकते है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।