Edited By Tania pathak,Updated: 23 Jul, 2021 07:11 PM
थाना भैनी मियां खान के गांव में एक 84 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म कर कत्ल करने के मामले में श्रीमती रमेश कुमारी माननीय जिला और सेशन जज गुरदासपुर की तरफ से सख़्त सजा सुनाई गई है...
गुरदासपुर (हरमन): थाना भैनी मियां खान के गांव में एक 84 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म कर कत्ल करने के मामले में श्रीमती रमेश कुमारी माननीय जिला और सेशन जज गुरदासपुर की तरफ से सख़्त सजा सुनाई गई है। इसके अंतर्गत आरोपी को पहले 10 साल की सज़ा और फिर 10 साल की सज़ा ख़त्म होने बाद धारा 376 के अंतर्गत 15 साल की सज़ा और 15 साल की सज़ा ख़त्म होने बाद आरोपी को आई.पी.सी की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
इस फैसले के अंतर्गत बताया गया है 19 मार्च 2019 की रात को एक नेपाल देश के निवासी सतीन्द्र राऊत, जो गांव के सरपंच के घर काम करता था, की तरफ से आधी रात को 84 साल की बुज़ुर्ग महिला के घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म और बाद में कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तरफ से आरोपी को 20 मार्च को गिरफ़्तार कर लिया गया था। इस केस में पुलिस की तरफ से गहन जांच की गई और जांच के दौरान पता चला कि बुजुर्ग माता के नाखून में सतीन्द्र के बाल और जैकट के (कपड़े) पीस फंस गए थे। इसके बाद मैजिस्ट्रेट के निर्देशों पर उसके सिर के बालों और शरीर से ख़ून के सैंपल लेकर भेजे गए। जहां डी.एन.ए. टेस्ट किया गया और आरोपी के ख़ून और कपड़ा का मिलान सही पाया गया। कोविड के कारण अदालती कामकाज प्रभावित होने के कारण केस दो साल और 4 महीने से चल रहा था।