Edited By Des raj,Updated: 12 Jul, 2018 07:46 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने गैर सामाजिक व हिन्दू जत्थेबंदी से संबंधित लोगों की हत्या करने व ऐसे कई अन्य मामलों में शामिल 8 नामी टारगेट किल्लर गैंगस्टरों पर गैर कानूनी एक्टीविटी प्रवैन्शन एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए हैं।
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने गैर सामाजिक व हिन्दू जत्थेबंदी से संबंधित लोगों की हत्या करने व ऐसे कई अन्य मामलों में शामिल 8 नामी टारगेट किल्लर गैंगस्टरों पर गैर कानूनी एक्टीविटी प्रवैन्शन एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए हैं।
अदालत में इस मामले में अब अगली प्रक्रिया के तहत इनके खिलाफ गवाह पेश किए जाएंगे। इस मामले में अदालत ने आगामी सुनवाई के लिए 26 जुलाई तारीख निश्चित की है। वीरवार को नामी गैंगस्टरों जगतार सिंह जौहल उर्फ जग्गी निवासी जिला जालंधर, तलजीत सिंह जिम्मी निवासी रोही गाडीगड़ जम्मू कश्मीर, रमनदीप सिंह बग्गा निवासी जिला लुधियाना, धर्मेन्द्र सिंह गुगनी जिला लुधियाना, हरदीप सिंह जिला फतेहगढ़ साहिब, अनिल कुमार निवासी जिला लुधियाना, जगजीत सिंह जग्गी जम्मू को एस.पी. वजीर सिंह, डी.एस.पी. हरिन्द्र सिंह डोड, सी.आई.ए. प्रभारी इंस्पैक्टर किक्कर सिंह, थाना प्रभारी रमेश पाल सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में व भारी पुलिस सुरक्षा प्रबंधों में अदालत में पेश किया गया।
प्रवेश गेट कर दिए गए बंद
इस दौरान परिसर को पुलिस छावनी में तबदील किया गया था, वहीं काम्प्लैक्स के प्रवेश गेटों को भी बंद कर दिया गया। सभी गैंगस्टर संगरूर, नाभा, रोपड़ की विभिन्न जेलों से यहां लाया गया था। बता दें कि इन सभी गैंगस्टरों पर प्रदेश के कई बड़े शहरों में हिन्दू संगठन से संबंधित नेताओं की हत्या करने व ऐसी हत्याओं की योजनाएं बनाने व इन्हें अंजाम देने के लिए गलत ढंग से हत्यारों का प्रबन्ध करने के आरोप है।