Edited By Des raj,Updated: 10 Aug, 2018 03:37 PM
एडीशनल सैशन जज ने एक एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए एडवोकेट कुलविंदर सिंह सेखों की दलीलों के साथ सहमत होते हुए 6 व्यक्तियों को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है।
फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज ने एक एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए एडवोकेट कुलविंदर सिंह सेखों की दलीलों के साथ सहमत होते हुए 6 व्यक्तियों को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है।
जानकारी अनुसार 18 जुलाई 2015 को थाना कोटकपूरा की पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस पार्टी ने संदिग्ध पुरुषों के संबंध में त्रिकोनी चौक कोटकपूरा में नाकाबंदी की हुई थी तो बठिंडा साइड से एक सफेद रंग की आई-20 कार आई, जिसमें 6 व्यक्ति बैठे थे, कार को रोककर शक पडऩे पर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 300 ग्राम चिटटा पाऊडर बरामद कर हरमनदीप सिंह पुत्र सूबा सिंह, गुरविंद्र सिंह पुत्र हुश्यार सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह, मनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह, दीपू शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा व संदीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार वासी कोटकपूरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिस पर एडीशनल सैशन जज ने इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने पर इन्हें बरी करने का हुक्म दिया है।