Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2017 10:12 AM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गुरमीत कौर की अदालत ने मंगलवार को हैरोइन तस्करी मामले की आरोपी श्वेता अरोड़ा पुत्री किशन कुमार निवासी तुंगला गेट कजला रोड बंगा (नवांशहर) को आरोपी करार देते हुए 5 साल की कैद के साथ-साथ 60 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गुरमीत कौर की अदालत ने मंगलवार को हैरोइन तस्करी मामले की आरोपी श्वेता अरोड़ा पुत्री किशन कुमार निवासी तुंगला गेट कजला रोड बंगा (नवांशहर) को आरोपी करार देते हुए 5 साल की कैद के साथ-साथ 60 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को और 1 साल कैद की सजा काटनी होगी।
चब्बेवाल पुलिस ने इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह के बयान के आधार पर आरोपी श्वेता अरोड़ा के खिलाफ 8 जून 2012 को केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि चब्बेवाल पुलिस व गढ़शंकर पुलिस ने 2 जून 2012 को दर्ज मुकद्दमा नंबर 49 के मामले में जब आरोपी श्वेता अरोड़ा के घर पर रेड की तो आरोपी श्वेता अरोड़ा ने साफ कर दिया कि तलाशी में किसी गजटिड अधिकारी को शामिल करें।
इसके बाद डी.एस.पी. (जालंधर) गुरमेल सिंह की उपस्थिति में जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस ने घर से 250 ग्राम हैरोइन बरामद की। थाना चब्बेवाल पुलिस ने आरोपी श्वेता अरोड़ा के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।