Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2017 10:34 AM
देह व्यापार का धंधा करने और करवाने के कथित आरोपों में घिरे हुए 2 लड़के और 2 लड़कियों को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट श्वेतादास की अदालत ने जुर्म साबित न होने पर एडवोकेट अमित मित्तल की दलीलें सुनने के उपरांत बरी करने का हुक्म दिया है......
फरीदकोट (स.ह.): देह व्यापार का धंधा करने और करवाने के कथित आरोपों में घिरे हुए 2 लड़के और 2 लड़कियों को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट श्वेतादास की अदालत ने जुर्म साबित न होने पर एडवोकेट अमित मित्तल की दलीलें सुनने के उपरांत बरी करने का हुक्म दिया है, जबकि इसी मामले में एक महिला की केस के दौरान मौत हो गई थी और एक महिला को भगौड़ा करार दिया गया है।
बचाव पक्ष की तरफ से पेश हो रहे वकील अमित कुमार मित्तल ने बताया कि थाना सिटी कोटकपूरा में 21 मई 2011 को किसी खास मुखबिर की सूचना पर मनप्रीत कौर, परमजीत कौर, रानी, मनदीप कौर, किरण और कुलदीप सिंह के खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमैन एंड गर्ल एक्ट 1956 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, जिस पर माननीय अदालत ने श्री मित्तल की दलीलें सुनते हुए मनप्रीत कौर, परमजीत कौर, किरण और कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है, जबकि रानी की केस के दौरान मौत हो गई थी और मनदीप कौर को माननीय अदालत में पेश न होने पर भगौड़ा करार दिया गया है।