Edited By Des raj,Updated: 18 Jul, 2018 10:07 PM
वृद्ध का गुप्त अंग काटने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। मामला थाना नेहियांवाला का है गांव अकालियां के रहने वाले गुरनेक सिंह ने 27 जनवरी 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के 3...
बठिंडा(विजय): वृद्ध का गुप्त अंग काटने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। मामला थाना नेहियांवाला का है गांव अकालियां के रहने वाले गुरनेक सिंह ने 27 जनवरी 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के 3 लोग उसे गुमराह करके ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गुप्त अंग काट उसे फैंक दिया, दर्द से वह कराहता रहा तो उसे सिविल अस्पताल गोनियाना में भर्ती करवाया जहां उसे फरीदकोट रैफर कर दिया। न्यायाधीश ललित कुमार सिंगला द्वारा आरोपी हरप्रीत सिंह, सरबजीत सिंह व अवतार सिंह को सजा सुनाई गई, जबकि पीड़ित की ओर से वकील हरपाल सिंह खारा पेश हुए जिन्होंने अदालत को घटना की जानकारी व पुख्ता सबूत मुहैया करवाए। न्यायाधीश ने इस घटना को खौफनाक मंजर बताते हुए आरोपियों को 10-10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई।
क्या था मामला
भारतीय खाद्य निगम से रिटायर्ड गुरनेक सिंह (65) निवासी अकालियां गांव में रह रहा था, उसके दो बेटे व दो बेटियां सभी शादीशुदा हैं। 26 जनवरी 2016 को हरप्रीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह उसकेपास आया और कहा कि बिशनंदी गांव में लकड़ी का सौदा करना है उसकेसाथ चलें। वह घर से 30 हजार रुपए लेकर आरोपी के स्कूटर पर बैठ गया रास्ते में सुनसान जगह पर उसने स्कूटर रोका, जहां पहले से ही सरबजीत सिंह पुत्र गुरचरन सिंह निवासी अकालियां व अवतार सिंह पुत्र गुरजंट सिंह निवासी मोगा मौजूद थे, जिन्होंने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया।
हरप्रीत सिंह ने ब्लेड व लोहे के खोपे से उसका गुप्त अंग काट डाला। वह चिल्लाता रहा आरोपी उसकी नकदी व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। जिस संबंधी थाना नेहियांवाला में तीनों आरोपियों केविरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी हरप्रीत को शक था किउसकी पत्नी के साथ उसकेअवैध संबंधों के चलते साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।