बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में 3 माह का विस्तार : ब्रह्म मोहिंद्रा

Edited By Vatika,Updated: 22 Nov, 2019 09:39 AM

3 months in the deadline to pay the outstanding property tax mohindra

पंजाब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बिना जुर्माना बकाया हाऊस/प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में 3 माह का विस्तार किया है। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने जारी बयान में दी।

चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बिना जुर्माना बकाया हाऊस/प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में 3 माह का विस्तार किया है। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने जारी बयान में दी।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1976 के तहत अब तक टैक्स अदा न करने वालों को जुर्माने की अदायगी से विशेष छूट का फैसला लिया है। अब जायदाद के मालिक बकाया हाऊस या प्रॉपर्टी टैक्स कुछ शर्तों के साथ 3 माह के अंदर अदा कर सकते हैं। जिन्होंने टैक्स अभी जमा नहीं करवाया है, वे छूट संबंधी आदेश जारी होने की तारीख से 3 माह के अंदर-अंदर बनती राशि को 10 प्रतिशत कटौती के साथ एकमुश्त जमा करवा सकते हैं। मोहिंद्रा ने कहा कि अगर इस दौरान भी कोई बकाया रकम जमा करवाने में असफल रहता है तो उसे कुल बकाया 20 प्रतिशत जुर्माने की दर से अदा करना पड़ेगा।

साथ ही जमा करवाने की अंतिम तारीख से अदायगी तक 18 प्रतिशत ब्याज दर से राशि जमा करवानी पड़ेगी। इस फैसले से जहां टैक्स अदा करने की समय सीमा से चूक गए जायदाद धारकोंं/ मकान मालिकों और जिनकी जायदाद को कुछ शहरी स्थानीय इकाइयों ने जुर्माने के तौर पर सील कर दिया है, को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही शहरी स्थानीय इकाइयों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि अब विकास कार्यों को चलाने के लिए शहरी स्थानीय इकाइयों के पास और ज्यादा फंड होंगे। 

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