Edited By Suraj Thakur,Updated: 02 Feb, 2019 03:35 PM
बहबलकलां गोलीकांड में SIT की तरफ से समन किए जाने के बाद फरीदकोट की सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी है।
फरीदकोट। बहबलकलां गोलीकांड में SIT की तरफ से समन किए जाने के बाद फरीदकोट की सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी है। एसआईटी ने बहिबलकला गोलीकांड मामले में हाल ही में मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा को गिरफ्तार किया था।
उनकी गिरफ्तारी के बाद इसी केस में नामजद बाकी तीन पुलिस अधिकारी तत्कालीन एसपी फाजिल्का बिक्रमजीत सिंह, एसएसपी मोगा के रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह व तत्कालीन थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थी।
इन तीनों को भी पूछताछ के लिए SIT ने समन कर रखा था। सुनवाई के मद्देनजर एसआईटी के सदस्य व एसएसपी कपूरथला सतिंदरपाल सिंह समेत सिख जत्थेबंदियों के वकील प्रो. बलजिंदर सिंह और बहिबलकला कांड में मारे गए किशन भगवान सिंह के बेटे सुखराज सिंह भी अदालत में पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विरोध दर्ज करवाया था।