कैप्टन सरकार ने धोखेबाज ट्रैवल एजैंटों पर दर्ज किए 2140 केस

Edited By Vaneet,Updated: 21 Feb, 2019 10:29 PM

2140 cases registered against trafficking travel agents in last 2 years

पंजाब सरकार ने सत्ता में आने के बाद से अब तक पिछले दो सालों में बड़े-बड़े....

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सत्ता में आने के बाद से अब तक पिछले दो सालों में बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाकर लूटने वाले धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2140 मामले दर्ज किए हैं।  

विधानसभा में आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की ओर से संसदीय मंत्री ब्रहम मोहिंद्रा ने आम आदमी पार्टी के सदस्य कंवर संधू के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मार्च 2017 में सत्ता संभाली थी। तब से अब तक नौजवानों को धोखा देकर ठगने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 2140 मामलों में से 1107 मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत तथा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशल एक्ट 2014 के 528 धारा के तहत और इमीग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 505 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। 

मोहिंद्रा ने सदन को बताया कि हाल में कपूरथला जिले के चार युवकों को जिन ट्रैवल एजेंटों के ग्रुप ने धोखाधड़ी से आर्मेनिया भेजा था उस मामले में भी कार्रवाई पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 के तहत तीन ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष अन्य को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। इनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है तथा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये सारे युवक आर्मेनिया से नौ फरवरी को सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से विदेशों में नौकरियों की जरूरत के मुताबिक नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने के लिए एक निगम का गठन जल्द किया जाएगा जिसकी सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 तथा द पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 सरकार की ओर से लाए गए हैं जिनके नियम सरकार ने तैयार किए हैं।   मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने सारे वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारियों को हिदायतें जारी करते हुए ऐसे ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है ताकि ट्रैवल एजेंटों संबंधी लाइसेंस तथा कार्य करने के बारे में कानूनी विधि विधान की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा सके। 

लगातार चल रहा धंधा, कानूनी कार्रवाई का नहीं है खौफ: कंवर संधू
विधायक कंवर संधू ने कहा कि सबको पता है कि सैमीनार वगैरह का कितना असर होता है। उन्होंने कहा कि मामले दर्ज होने के बावजूद यह धंधा लगातार चल रहा है, जिससे पता चलता है कि कानूनी कार्रवाई व सजा का किसी को खौफ नहीं है।

नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए निगम का किया जाएगा गठन
गैर-कानूनी एजैंटों के हाथों नौजवानों के हो रहे शोषण को रोकने की वचनबद्धता दोहराते ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विदेशों में नौकरियों की जरूरत के मुताबिक नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए एक निगम का गठन जल्द ही किया जाएगा जिसकी सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

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