नशीला पाऊडर रखने पर 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 02:11 PM

10 years imprisonment and fine on possession of intoxicant powders

नशीला पाऊडर रखने के आरोपों में एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने 2 आरोपियों को जुर्म साबित होने की सूरत में 10-10 वर्ष की कैद व ...................

फरीदकोट (स.ह.): नशीला पाऊडर रखने के आरोपों में एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने 2 आरोपियों को जुर्म साबित होने की सूरत में 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाया तो उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया है।

जानकारी के अनुसार थाना सदर फरीदकोट की पुलिस ने 18 मई, 2015 को गश्त के दौरान 2 व्यक्तियों को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली तो उनसे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया था। आरोपियों की पहचान राजिन्द्र सिंह उर्फ गग्गी पुत्र ङ्क्षछदरपाल सिंह निवासी फरीदकोट व दूसरा राजीव कुमार उर्फ रॉकी पुत्र तिलक राज निवासी फिरोजपुर के तौर पर हुई थी। इस पर अदालत ने एडवोकेट राजीव चौधरी की दलीलों के साथ सहमत होते हुए व पुलिस द्वारा पेश किए सबूतों के आधार पर इन्हें आरोपी मानते हुए सजा व जुर्माने का हुक्म दिया है।

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