तम्बाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करते व्यक्तियों/दुकानदारों के काटे चालान

Edited By swetha,Updated: 19 Jun, 2018 09:50 AM

tobacco control act

मिशन तंदरुस्त पंजाब’ के अंतर्गत जिला तम्बाकू कंट्रोल सैल पटियाला के नोडल अफसर डा. मलकीत सिंह के नेतृत्व में बनाई टीम जिसमें सैनेटरी इंस्पैक्टर अनिल कुमार, संजीव कुमार और राम लाल गोयल शामिल थे ने तम्बाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करने और सार्वजनिक...

पटियाला (जोसन) : ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ के अंतर्गत जिला तम्बाकू कंट्रोल सैल पटियाला के नोडल अफसर डा. मलकीत सिंह के नेतृत्व में बनाई टीम जिसमें सैनेटरी इंस्पैक्टर अनिल कुमार, संजीव कुमार और राम लाल गोयल शामिल थे ने तम्बाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू नोशी करने वाले 12 व्यक्तियों/दुकानदारों को जुर्माने किए व 1500 रुपए जुर्माना वसूला।

लोगों को तम्बाकू के साथ होने वाली बीमारियों से मुक्त रखने के लिए सिविल सर्जन डा. हरीश मल्होत्रा के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में तम्बाकू कंट्रोल एक्ट 2003 को पूर्ण रूप में लागू करवाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। सेहत विभाग की टीम की तरफ से शेर-ए-पंजाब मार्कीट, राजपुरा रोड, सरङ्क्षहद बाईपास रोड, पंजाबी यूनिवॢसटी, अर्बन एस्टेट, सनौरी अड्डा और वाई.पी.एस. मार्कीट आदि स्थानों पर तम्बाकू  उत्पादों की बिक्री कर रही दुकानों, खोखों और सार्वजनिक स्थानों आदि की चैकिंग की गई और चैकिंग दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मनाही के बावजूद भी तम्बाकू नोशी की जा रही थी। दुकानदार द्वारा खुली सिगरेटों की बिक्री की जा रही थी और दुकानों पर लाइटर आदि रखे हुए थे। इस दौरान तम्बाकू  कंट्रोल एक्ट की धारा 4 और 6 का उल्लंघन कर रहे ऐसे 12 व्यक्तियों/दुकानदारों को जुर्माने करके 1500 रुपए की रकम जुर्माने के तौर पर वसूल की गई।

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