Edited By swetha,Updated: 11 Dec, 2018 11:18 AM
लगभग 20 साल पहले शंभू और राजपुरा के बीच गांव ख्वाजापुर में हुए रेलवे लाइन पर बट्टम धमाके के आरोप में रेलवे पुलिस की तरफ से नामजद किए गए रतनदीप सिंह खालिस्तान को आज माननीय एडीशनल सैशन जज डी.पी. सिंगला की अदालत ने बरी कर दिया।
पटियाला(बलजिन्द्र): लगभग 20 साल पहले शंभू और राजपुरा के बीच गांव ख्वाजापुर में हुए रेलवे लाइन पर बट्टम धमाके के आरोप में रेलवे पुलिस की तरफ से नामजद किए गए रतनदीप सिंह खालिस्तान को आज माननीय एडीशनल सैशन जज डी.पी. सिंगला की अदालत ने बरी कर दिया।
रतनदीप सिंह खालिस्तान के वकील अमनप्रीत सिंह ढींडसा ने बताया कि 27 मई 1999 को शंभू और राजपुरा के बीच गांव ख्वाजापुर में रेलवे लाइन पर बम धमाका हुआ था। इसमें 29 मई को जी.आर.पी. पटियाला की तरफ से रतनदीप सिंह खालिस्तान (पंजवड़ ग्रुप) को नामजद किया गया था। यह धमाका रात के समय हुआ था। उस समय पानीपत और चंडीगढ़ के पास भी धमाके हुए थे। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से 4 पहले ही बरी हो चुके हैं।
साल 2014 में रतनदीप सिंह खालिस्तान को नेपाल से गिरफ्तार किया गया और साल 2017 में नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में ही पुलिस ने रतनदीप सिंह खालिस्तान की गिरफ्तारी डाली थी। इसके बाद केस चला और पुलिस ने इस मामले में 40 के करीब गवाह पेश किए। उन्होंने बताया कि इस केस में गवाहों और पुलिस के पुराने बयान में अंतर पाया गया तथा पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया था, वह साबित नहीं कर सके। इसके कारण माननीय अदालत ने रतनदीप सिंह खालिस्तान को बम धमाकों के आरोप से बरी कर दिया। खालिस्तान इस समय नाभा की मैक्सिसमम सिक्योरिटी जेल में बंद है और उस पर कई केस अभी भी चल रहे हैं।