नशीले पदार्थों के सैंपल फेल कराने के मामले में कर्मचारी बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 09:57 AM

employee acquitted in case of narcotics sampling

माननीय अदालत श्री राजीव कालड़ा एडीशनल सैशन जज पटियाला ने कर्मचारी दर्शन सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी गांव राजपुरा थाना बख्शीवाल को नशीले पदार्थों के आरोप में वकील की दलीलों के साथ सहमत होते हुए बरी कर दिया है।

पटियाला (जोसन): माननीय अदालत श्री राजीव कालड़ा एडीशनल सैशन जज पटियाला ने कर्मचारी दर्शन सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी गांव राजपुरा थाना बख्शीवाल को नशीले पदार्थों के आरोप में वकील की दलीलों के साथ सहमत होते हुए बरी कर दिया है। 
 

उल्लेखनीय है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर उस समय के एस.एस.पी. हरदयाल सिंह ने आरोपियों खिलाफ मुकद्दमा नंबर 18 अधीन धारा 7, 13(2), 8 पी.सी. एक्ट और 120-बी आई.पी.सी. दर्ज किया था। कर्मचारियों पर आरोप थे कि ये नशीले पदार्थों के दर्ज हुए पर्चों में कैमिकल लैबोरेटरी खरड़ में सैंपल फेल करवाते थे। पुलिस केस अदालत में जाने के बाद कोई भी आरोप कर्मचारियों के खिलाफ साबित नहीं कर सकी और माननीय अदालत ने बहस सुनने उपरांत कथित आरोपी दर्शन सिंह को बरी कर दिया।

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