Edited By swetha,Updated: 18 Nov, 2018 12:15 PM
माननीय जे. एम. आई. सी. इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने प्लाट पर कब्जा कर गलत तरीके से बेचने के आरोप में रतनदीप कौर और अमनदीप कौर पुत्रियां हरजिंदर सिंह और सुखविंदर कौर बेटी सोहन लाल रिटायर्ड एस.पी. को 2 साल की सजा और तीनों को 2500-2500 रुपए जुर्माने के...
पटियाला (बलजिन्द्र): माननीय जे. एम. आई. सी. इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने प्लाट पर कब्जा कर गलत तरीके से बेचने के आरोप में रतनदीप कौर और अमनदीप कौर पुत्रियां हरजिंदर सिंह और सुखविंदर कौर बेटी सोहन लाल रिटायर्ड एस.पी. को 2 साल की सजा और तीनों को 2500-2500 रुपए जुर्माने के आदेश दिए हैं।
इस केस में शामिल एक अन्य व्यक्ति अजीतइन्द्र सिंह की केस के चलते मौत हो चुकी है। इस संबंधी एडवो. अमित जैन ने बताया कि 4 मई 1990 को दशमेश नगर पटियाला में तेजिंदर सिंह और आनंतजोत सिंह बांगा ने 272 वर्ग गज का प्लाट खरीदा था, जिस की रजिस्ट्री आनंतजोत सिंह के नाम पर करवाई गई थी। माल विभाग की तरफ से इंतकाल भी दर्ज कर दिया गया परन्तु अप्रैल 2008 में उक्त व्यक्तियों ने साजबाज कर प्लाट पर कब्जा कर लिया और रतनदीप कौर और अमनदीप कौर ने धोखे से झूठी और गलत रजिस्ट्री सुखविंदर कौर के नाम करवा दी।
बाद में सुखविंदर कौर ने रजिस्ट्री के आधार पर प्लाट आगे बेच दिया तो बांगा परिवार ने पुलिस को आवेदन पत्र दिया परन्तु रसूख के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। इसके बाद आनंतजोत सिंह और तेजिन्द्र सिंह ने अदालत में केस साल 2010 में दायर किया, जिसका फैसला अब जे.एम.आई.सी. इन्द्रजीत सिंह पटियाला की अदालत की तरफ से किया गया है, जिस में उक्त को 2-2 साल की सजा और 2500-2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।