नकली व मिलावटी देसी घी बेचने वाले दुकानदारों को होगा 10 लाख तक जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 30 Aug, 2018 12:39 PM

shoppers who sell fake and adulterated ghee will be fined up to 10 lakhs

मिशन तंदरुस्त पंजाब के तहत कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काहन सिंह पन्नू के सख्त निर्देशों के तहत जिले में नकली तथा मिलावटी देसी घी की बिक्री करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर चैकिंग मुहिम शुरू की जाएगी।

नवांशहर(त्रिपाठी,मनोरंजन): मिशन तंदरुस्त पंजाब के तहत कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काहन सिंह पन्नू के सख्त निर्देशों के तहत जिले में नकली तथा मिलावटी देसी घी की बिक्री करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर चैकिंग मुहिम शुरू की जाएगी।

उक्त जानकारी देते हुए सहायक कमिश्रर फूड मनोज खोसला ने बताया कि देसी घी में मिलावट इस हद तक बढ़ चुकी है कि धार्मिक समारोहों, बीमारी तथा यहां तक बच्चों के पैदा होने पर उपयोग किए जाने वाले देसी घी में मिलावट है। उन्होंने कहा कि भोले-भाले लोगों को गुमराह करके नकली तथा मिलावटी घी की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

फूड सेफ्टी अधिकारी राखी विनायक तथा संगीता सहदेव ने बताया कि मिलावटी देसी घी बेचने वाले दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा लाइसैंस रद्द हो सकता है। खोसला ने इस संबंध में जिले के विभिन्न कस्बों में करियाना मर्चैंट्स दुकानदारों के साथ बैठक भी की है।उन्होंने लोगों को अपील की कि देसी घी की खरीद करते समय बिल जरूर प्राप्त किया जाए तथा डिब्बे पर लिखे कस्टमर केयर नंबर पर बात जरूर की जाए। यदि घी के नकली होने की जरा-सी भी शंका हो तो तुरन्त सेहत विभाग को इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक जिले के विभिन्न कस्बों से विभिन्न ब्रांड के देसी घी के 21 सैंपल भरे गए है, जिसमें से 10 सैंपल मिलावटी तथा सब-स्टैंडर्ड पाए गए हैं।
 
 

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