Edited By Kalash,Updated: 13 Aug, 2026 06:08 PM

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अक्षिता गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त 2026 को रूपनगर जिले में ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
रूपनगर (विजय शर्मा): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अक्षिता गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त 2026 को रूपनगर जिले में ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अक्षिता गुप्ता ने कहा कि 15 अगस्त को नेहरू स्टेडियम रूपनगर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में प्राप्त नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार, ड्रोन के जरिए देश विरोधी तत्व किसी भी घटना को अंजाम दे सकते है। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को लेकर रूपनगर जिले में ड्रोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस कप्तानों को ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी।
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