खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने के 23 मामलों में 3.27 लाख का जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 12 Jun, 2019 09:27 AM

penalty of 3 27 lakh in 23 cases of selling poor quality foods

आम लोगों को साफ-सुथरे तथा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में चलाई जा रही मुहिम तहत बीते दिनों विभिन्न संस्थानों तथा दुकानदारों के खिलाफ फूड सेफ्टी तथा स्टैंडर्ड एक्ट तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्रर (जनरल)-कम-एडजुकेटिंग...

नवांशहर(त्रिपाठी, मनोरंजन): आम लोगों को साफ-सुथरे तथा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में चलाई जा रही मुहिम तहत बीते दिनों विभिन्न संस्थानों तथा दुकानदारों के खिलाफ फूड सेफ्टी तथा स्टैंडर्ड एक्ट तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्रर (जनरल)-कम-एडजुकेटिंग अधिकारी (फूड सेफ्टी) अनुपम कलेर की अदालत में केस दायर किए गए थे। जिन पर फैसला सुनाते हुए अनुपम कलेर ने 23 विभिन्न मामलों में 3.27 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। 

सहायक कमिश्नर (फूड) मनोज खोसला ने बताया कि मिशन तंदुरुस्त पंजाब अधीन कमिश्नर फूड एड ड्रग प्रशासन पंजाब काहन सिंह पन्नू तथा डिप्टी कमिश्रर विनय बबलानी के दिशा-निर्देशों तहत मिलावटी वस्तुओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिसमें विभाग की टीमों द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। उन्होंने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्रर की अदालत द्वारा किए गए जुर्मानों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत टे्रङ्क्षडग कम्पनी मोगा को मिस ब्रांडिड काला नमक पर 25 हजार तथा बेचने वाले दुकानदार हरविन्दर सिंह पर 5 हजार जुर्माना सुनाया गया। 

इसी तरह से मिस ब्रांडिड नमकीन बेचने के आरोप तहत 1 हजार रुपए जुर्माना किया। गिन्नी फूड प्रोडक्ट्स भाई हिम्मत सिंह नगर लुधियाना को 20 हजार तथा बेचने वाले दुकानदार राम लाल एंड सन्स को 5 हजार, कृष्णा डेयरी को खराब गुणवत्ता वाला दूध बेचने पर 10 हजार, बाबा फ्रोजन फूड मोहाली को खराब गुणवत्ता वाली आईसक्रीम के लिए 20 हजार, घुम्मन डेयरी राहों को खराब गुणवत्ता वाले दूध के लिए 25 हजार, माला एंटरप्राइजिज अमृतसर को मिस ब्रांडिड एप्पल बीयर पर 20 हजार, तानिया इंटरप्राइजिज को बीयर बेचने पर 10 हजार, नामधारी आचार भैणी साहिब को मिस ब्रांडिड आचार के लिए 10 हजार रुपए, चंदन करियाना स्टोर सडोआ को खराब गुणवत्ता वाला देसी घी बेचने पर 20 हजार, अंबिका एग्रो फूड्ज लुधियाना को खराब गुणवत्ता वाला घी तैयार करने पर 25 हजार रुपए, सुरिन्द्र डेयरी बहराम को खराब गुणवत्ता वाला दूध बेचने पर 20 हजार, परमिन्दर सहिदेव को खराब गुणवत्ता वाली आईसक्रीम बेचने पर 10 हजार, लेखराज करियाना स्टोर को खराब गुणवत्ता वाला गुड़ बेचने पर 5 हजार, अजीत सिंह ओम प्रकाश को खराब गुणवत्ता वाला गुड़ तैयार करने पर 10 हजार, अमन करियाना स्टोर मेहंदीपुर को एक्सपायर चायपत्ती बेचने पर 5 हजार रुपए, भुंबला डेयरी को खराब गुणवत्ता वाला दूध बेचने पर 3 हजार रुपए, पालसन फूड्स जालंधर तथा सतलुज रैस्टोरैंट एंड बीयर बार नवांशहर को गुमराहकुन सॉस बेचने तथा उपयोग करने के दोष में 7 हजार रुपए तथा सुखदेव सिंह को खराब गुणवत्ता वाली सॉस बेचने पर 5 हजार रुपए जुर्माना किया। 

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