शूगर मिल से उड़ रही राख का मामला:प्रदूषण बोर्ड ने चिमनी से निकलने वाले धुएं के लिए सैंपल

Edited By swetha,Updated: 13 Dec, 2018 12:40 PM

nawanshar sugar mill

शूगर मिल नवांशहर में चल रहे को-जनरेशन प्लांट से निकलने वाली राख के मामले को लेकर आज एस.डी.ओ. प्रदूषण बोर्ड पूजा शर्मा ने लैबोरेटरी टीम के साथ नरेशन प्लांट का दौरा करके चिमनी से निकलने वाले धुएं तथा अन्य उपकरणों के सैंपल लिए। वहीं इस संबंध में...

नवांशहर (त्रिपाठी): शूगर मिल नवांशहर में चल रहे को-जनरेशन प्लांट से निकलने वाली राख के मामले को लेकर आज एस.डी.ओ. प्रदूषण बोर्ड पूजा शर्मा ने लैबोरेटरी टीम के साथ नरेशन प्लांट का दौरा करके चिमनी से निकलने वाले धुएं तथा अन्य उपकरणों के सैंपल लिए। वहीं इस संबंध में मंगलवार को सहायक कमिश्नर के नेतृत्व में पावर जनरेशन प्लांट तथा शूगर मिल नवांशहर के अधिकारियों के अतिरिक्त प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। 

इस बैठक में प्लांट से निकलने वाले राख की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को रोष धरने की चेतावनी देने वाले कांग्रेसी नेता तथा नगर कौंसिल प्रधान ललित मोहन पाठक भी उपस्थित रहे। एक्सीयन प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि यदि पावर जनरेशन प्लांट में मिली खामियों के सुधार करने में असमर्थ रहता है तो उसके खिलाफ एयर एक्ट-31 के तहत कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत जहां भारी जुर्माना किया जा सकता है, वहीं प्लांट को बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। 

प्लांट का किया दौरा, मिली खामियां
एक्सीयन प्रदूषण बोर्ड अशोक शर्मा ने बताया कि मंगलवार को टीम सहित पावर जनरेशन प्लांट का दौरा किया गया था जिसमें कई खामियां सामने आने पर प्रबंधकों को इन खामियों को 6 दिनों के भीतर दूर करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने बताया प्लांट के प्रबंधकों को पराली तथा लकड़ी के अवशेष को फ्यूल के तौर पर उपयोग न करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण बोर्ड लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्लांट के प्रबंधकों ने सामने आई कुछ खामियों को दुरुस्त करने के लिए 6 दिन का समय मांगा है। 

एयर एक्ट-31 के तहत होगी कार्रवाई
एक्सीयन प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि यदि पावर जनरेशन प्लांट खामियों के सुधार करने में असमर्थ रहता है तो उसके खिलाफ एयर एक्ट-31 के तहत कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत जहां भारी जुर्माना किया जा सकता है वहीं प्लांट को बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। 

क्या कहना  है अधिकारियों का

आम पब्लिक को जनरेशन प्लांट से किसी भी तरह की दिक्कत न आए के लिए वह वचनबद्ध हैं। जनरेशन प्लांट का एस.पी.एम. 100 से कम है जबकि प्रदूषण बोर्ड के नियमों के तहत 150 तक हो सकता है। प्लांट में पराली को फ्यूल के तौर पर उपयोग में लाना बंद कर दिया गया है तथा अब मिल में पेराई होने वाले गन्ने के अवशेष को फ्यूल के तौर पर उपयोग लाया जा रहा है जिससे हालात सुधरने की उम्मीद है। प्लांट की टैक्नीकल टीम की ओर से भी इस संबंध में जांच की जा रही है और यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसे तुरन्त ठीक किया जाएगा ताकि जनरेशन प्लांट से निकलने वाले धुएं (राख) संबंधी कोई समस्या न आए।- बंदोपाध्याय, अधिकारी पावर जनरेशन प्लांट

प्लांट के अधिकारियों की जिला प्रशासन तथा प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राख के सुधार संबंधी 6 दिनों का समय मांगा गया है जिसके चलते शनिवार को रोष धरना फिलहाल स्थगित किया गया है। निर्धारित समय अवधि में यदि सुधार नहीं होता है तो रोष धरना आयोजित किया जाएगा। - ललित मोहन पाठक, प्रधान नगर कौंसिल

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