कत्ल करने के आरोप में उम्रकैद

Edited By Vaneet,Updated: 07 Dec, 2018 02:06 PM

life imprisonment for murder

होटल के कमरे में प्रेमिका द्वारा प्रेमी का कत्ल करने के आरोप में उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा माननीय अतिरिक्त सैशन जज सुरेन्द्रपाल कौर ने सुनाई है।

रूपनगर(कैलाश): होटल के कमरे में प्रेमिका द्वारा प्रेमी का कत्ल करने के आरोप में उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा माननीय अतिरिक्त सैशन जज सुरेन्द्रपाल कौर ने सुनाई है। 
जानकारी के अनुसार 9 जनवरी 2016 को गांव कोटला निहंग के अपना होटल में एक युवक का शव मिला था, जिस पर थाना सिंघ भगवंतपुर की पुलिस ने तफ्तीश शुरू की।

इस दौरान मृतक गुरप्रीत सिंह पुत्र मेजर सिंह वासी जिला लुधियाना की पहचान हुई तथा पता चला कि वह किसी लड़की के साथ उस होटल में रात को रहने के लिए आया था, परंतु सुबह होते ही लड़की वहां से जा चुकी थी। मृतक के चाचा जगपाल सिंह ने पुलिस को अपने बयान दर्ज करवाए कि 8 जनवरी 2016 को गुरप्रीत सिंह घर से किसी शादी का बहाना लगाकर चला आया था तथा उसका फोन भी नहीं मिल रहा था तथा इसने पुलिस को यह जानकारी दी कि ङ्क्षभदर कौर पुत्री बंत सिंह निवासी दुल्ले खद्दरीयां उसके भतीजे को ब्लैकमेल करती थी तथा शादी करवाना चाहती थी।

इसके चलते उसका कत्ल किया। लड़की ङ्क्षभदर कौर की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि लड़की ने रणधीर कुमार तथा गुरजंट सिंह के साथ मिलकर गुरप्रीत सिंह को कोई जहरीला पाऊडर देकर कत्ल कर दिया है।

थाना सिंह भगवंतपुर की पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों पर मुकद्दमा नंबर 4, 10 जनवरी 2016 के अधीन धारा 302, 201, 34 तथा 120बी के अधीन मामला दर्ज किया तथा मामले की तफ्तीश के उपरांत चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया। जहां अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी रणधीर कुमार व गुरजंट सिंह को बरी कर दिया, वहीं आरोपी ङ्क्षभदर कौर उर्फ भूपेन्द्र कौर को धारा 302 के अधीन गुरप्रीत सिंह के कत्ल का दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है। 

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