56.75 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज

Edited By Anjna,Updated: 14 Jun, 2018 08:35 AM

fraud case

जमीन की मलकीयत न होने के बावजूद जमीन का सौदा तय करके 56.75 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

नवांशहर(त्रिपाठी, मनोरंजन): जमीन की मलकीयत न होने के बावजूद जमीन का सौदा तय करके 56.75 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एस.एस.पी. को दी शिकायत में विधवा महिला जसवीर कौर पत्नी स्व. अमरीक सिंह निवासी गांव मजारा तहसील खरड़ (मोहाली) ने बताया कि रिंकू चौधरी पुत्र हरबंस लाल निवासी बलाचौर (सियाना) के साथ गांव नवां टप्परियां स्थित 20 कनाल भूमि का सौदा तय किया तथा प्रति प्रति एकड़ (8 कनाल) के हिसाब बनती राशि 56.75 लाख रुपए अदा की थी। उसने बताया कि 27 अक्तूबर 2014 को रजिस्ट्री करवाने का समय निर्धारित किया गया था परन्तु उक्त तिथि को वह बलाचौर तहसील में पहुंच गए. जबकि रिंकू चौधरी उपस्थित नहीं हुआ तथा बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया।

शिकायकर्ता ने बताया कि उक्त रिंकू चौधरी बाद में उनके साथ लारे लगाता रहा तथा उसने उक्त जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम पर नहीं की। एस.एस.पी. को दी शिकायत में उसने उक्त आरोपी के खिलाफ कानून के तहत बनती कार्रवाई करने तथा उसकी राशि वापस करवाने की मांग की है। उक्त शिकायत की जांच डी.एस.पी.(स्थानीय) द्वारा करने तथा डी.ए. लीगल का परामर्श लेने के बाद दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि रिंकू चौधरी ने उक्त झगड़े वाली जमीन का मालिक न होने के बावजूद भी सौदा तय करके 56.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना बलाचौर की पुलिस ने रिंकू चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 

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