जिला उपभोक्ता फोरम ने पावरकॉम विभाग को बिजली बिल अलग करने के दिए निर्देश

Edited By bharti,Updated: 20 Aug, 2018 11:10 AM

district consumer forum directs powercom department to split power bill

जिला उपभोक्ता फोरम ने पावरकॉम विभाग को एक शिकायत के आधार पर 2090 रुपए का बिजली बिल अलग ...

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला उपभोक्ता फोरम ने पावरकॉम विभाग को एक शिकायत के आधार पर 2090 रुपए का बिजली बिल अलग करने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता बलजिन्द्र कौर पत्नी मक्खन सिंह निवासी गांव बीका पोस्ट आफिस खानखाना (नवांशहर) ने उपभोक्ता अदालत को दी गई शिकायत में बताया कि उसके निवास स्थान पर पावरकॉम विभाग का बिजली मीटर लगा हुआ है। उसे पंजाब सरकार की स्कीम के तहत नि:शुल्क बिजली सप्लाई मिली हुई थी परंतु विभाग ने बिना किसी नोटिस तथा जानकारी के उसकी नि:शुल्क सुविधा को खत्म करके उसे गलत ढंग से 2090 रुपए का बिजली बिल भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि सरकार की ओर से 6 महीने में 3 हजार से कम यूनिट उपभोग करने वालों को सुविधा बरकरार रखी गई है, जबकि उसका 6 महीनों का बिजली उपभोग 2457 यूनिट है। जिला उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में पीड़ित ने विभाग द्वारा भेजे गए बिजली बिल को अलग करने की मांग की है। 

1 हजार रुपए हर्जाना देने को कहा 
जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान ए.पी.एस. राजपूत तथा ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत निर्णय शिकायतकत्र्ता के पक्ष में करते हुए पावरकॉम विभाग को 2090 रुपए का बिजली बिल अलग करने के आदेश दिए। फोरम ने विभाग को 1 हजार रुपए हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं। 

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