Cryptocurrency में निवेश करके धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों सहित बैंक मैनेजर गिरफ्तार

Edited By Vatika,Updated: 24 Jun, 2021 06:43 PM

bank manager arrested in cryptocurrency

रूपनगर पुलिस ने क्रिप्टोकरंसी में निवेश करके धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों सहित एक बैंक मैनेजर को भी गिरफ्तार करके

रूपनगर (वरुण): रूपनगर पुलिस ने क्रिप्टोकरंसी में निवेश करके धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों सहित एक बैंक मैनेजर को भी गिरफ्तार करके इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गगनदीप सिंह निवासी श्री चमकौर साहिब जो बैंक ऑफ इंडिया की मोरिंडा ब्रांच में मैनेजर है जबकि मनदीप सिंह जो कि मजीठा रोड श्री अमृतसर साहिब का रहने वाला है। 

बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के साथ अलग-अलग निवेश एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके क्रिप्टोकरंसी जैसे कि बिटकॉइन , ई दिनार मैं पैसे लगवाने का झांसा देकर धोखा करते थे। इस केस में अब तक मनदीप सिंह से 5.5 लाख की रिकवरी हो चुकी है । मोरिंडा के रहने वाले गुरसेवक सिंह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि बैंक मैनेजर गगनदीप सिंह मनदीप सिंह की मदद के साथ , जो कि साल 2015 से क्रिप्टोकरंसी की बिक्री और खरीद का सौदा करता है । धोखाधड़ी करके उसके पिता और मां के लिमिट खातों में से पैसे क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने के लिए तब्दील कर दिए हैं जिन्होंने बताया कि गगनदीप सिंह ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के लिमिट खातों का इस्तेमाल करके अपने लिए कार खरीदने के लिए 8.5 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट भी बनाया था ।

शिकायतकर्ता ने ब्रांच मैनेजर गगनदीप के पास बैंक ऑफ इंडिया में अपने पिता और माता के नाम पर लगभग 65 लाख रुपए का खेतीबाड़ी लोन हासिल किया था । पुलिस की तरफ से शुरुआती जांच के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज करके गिरोह के दो मेंबरों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच के अनुसार गगनदीप ने बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर होने की वजह से अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी के साथ अपने ग्राहकों के खातों में से पैसे मनदीप , बख्तावर सिंह , बाबा दीप सिंह कोमनिकेशन इत्यादि के अलाव अपने भाई हरकमल सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे , जो कि अपनी कंपनी गेन बिटकॉइन के जरिए क्रिप्टोकरंसी बेचने और खरीदने का काम कर रहा है 

इस धोखाधड़ी के मुख्य मुलजिम की पहचान रविंद्र डाबरा के रूप में हुई है जिसने की होटल ललित चंडीगढ़ में एक सेमिनार की मेजबानी की थी और सारे आरोपियों को ई दिनार कंपनी में निवेश करने का लालच दिया था  उसने कुल रकम पर कम से कम 20 प्रतिशत ब्याज हर 1 महीने और नए निवेश पर 5 प्रतिशत ज्यादा बोनस देने का लालच दिया था । पुलिस के मुताबिक ई दिनार में निवेश करने के लिए कम से कम निवेशक की रकम $100 थी पुलिस ने बताया कि रविंदर डाबरा ने आरोपियों को कंपनी में 5000 डॉलर लगाने की सूरत में थाईलैंड की यात्रा की पेशकश भी की थी । उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इस केस की अलग-अलग तरीके से तफ्तीश की जा रही है और अन्य पीड़ितों को जिन्हें गगनदीप ने धोखा दिया है और उसके साथियों को जल्द ही सामने आने की उम्मीद है । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 406 , 420 आईपीसी धारा 4, 5, 6 बैनिंग एक्ट और धारा 76 चिट फंड एक्ट 1982 दर्ज कर लिया है

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