Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jul, 2017 04:48 PM
भीम कत्लकांड में नामजद शिव लाल डोडा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द कर दी गई है। इस मामले पर कोर्ट में पिछले 8 महीने से सुनवाई चल रही थी।
नई दिल्ली/अबोहरः भीम कत्लकांड में नामजद शिव लाल डोडा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द कर दी गई है। इस मामले पर कोर्ट में पिछले 8 महीने से सुनवाई चल रही थी।
गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका रद्द करवाने के बाद डोडा ने 17 अक्तूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जज ने जमानत पर कोई फैसला नहीं सुनाया।
क्या था मामला
अबोहर में 11 दिसंबर 2015 को डोडा फार्म हाऊस पर लगभग 24 युवकों ने दलित युवक भीम टांक व गुरजंट सिंह के हाथ-पैर काट दिए थे और भीम की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस की काफी लापरवाही रही थी। दो एस.एच.ओ. को निलंबित भी किया गया। अबोहर में शराब ठेकों को फूंक दिया गया।
कई दिन तक बाजार बंद थे। अबोहर में सफाई सेवकों ने हड़ताल की हुई थी जिसके कारण अबोहर में गंदगी फैल गई थी। शिव लाल डोडा पर मामला दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए भीमटांक संघर्ष कमेटी गठित की गई थी।