दिल्ली सरकार के कानून विभाग से गुम हैं 63 सिखों के कत्ल की फाइलें: हरसिमरत

Edited By Vatika,Updated: 04 Dec, 2018 02:46 PM

harsimrat tweet on 84 sikh riots

शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि  दिल्ली सरकार के कानून विभाग के ऑफिस से 1984 में  63 सिखों के हुए कत्ल से संबंधित फाइलें गुम हो गई हैं।

नई दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि  दिल्ली सरकार के कानून विभाग के ऑफिस से 1984 में  63 सिखों के हुए कत्ल से संबंधित फाइलें गुम हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल  सरकार केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई विशेष जांच टीम (एस. आई. टी.) की जांच में सहयोग नहीं कर रही है।

 

 

 


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केजरीवाल को कोई परवाह नहीं...
हरसिमरत ने ट्वीट करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार, केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एस. आई. टी. नियुक्त की गई लेकिन 1984 में 63 लोगों के कत्ल की फाइल को ग़ुम कर दिया गया, जो कि सरकार की लापरवाही है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वे 34 सालों से इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं लेकिन केजरीवाल को कोई परवाह नहीं है।

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सरकार की लापरवाही के कारण आजाद घूम रहे हैं 63 सिखों के कातिल... 
वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने भी नवम्बर 1984 में हुए दंगों के कई मामलों में दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार की एसआईटी की मदद न करने का आरोप लगाया। साथ ही खुलासा किया कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण 63 सिखों के कातिल आजाद घूम रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं केजरीवाल और कांग्रेस का पुराना याराना कारण है। PunjabKesari
ऐसे हुआ फाइलें गुम होने का खुलासा....
उन्होंने कहा कि 63 सिखों के कत्ल से जुड़ी 63 फाइलों की जानकारी दिल्ली सरकार ने खुद केंद्र की ओर से दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी चीफ को दी है। एसआईटी चीफ ने 29 मार्च 2017 को एक गुप्त चिट्‌टी लिखकर इसकी एक कॉपी पुलिस कमिश्नर व गृह मंत्रालय को भेजी थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कोई जबाव नहीं दिया तो उन्होंने अप्रैल 2017 में सभी कागजात की फोटो कॉपी दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव को भेजी थी।  इसके बाद 9 सितंबर 2017 को एसआईटी चीफ ने फिर सभी कागजात की कॉपी भेजी। जवाब में सरकारी वकील ने बताया कि अपील दायर करने का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।

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