Edited By Updated: 18 Jan, 2017 10:48 AM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी. पी.सी.) की पूर्व प्रमुख एवं शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को बेटी का जबरन गर्भपात करवाने, अवैध तरीके से प्रसव करवाने और उसकी हत्या करने के मामले में मिली 5 वर्ष की सजा पर...
नई दिल्ली (वार्ता): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी. पी.सी.) की पूर्व प्रमुख एवं शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को बेटी का जबरन गर्भपात करवाने, अवैध तरीके से प्रसव करवाने और उसकी हत्या करने के मामले में मिली 5 वर्ष की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सोमवार को पंजाब हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट के आदेश के बाद जागीर कौर पंजाब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की नेता जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर की अप्रैल 2000 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने जांच शुरू की थी और इस मामले में उन्हें संलिप्त माना था। वर्ष 2012 में उन्हें जबरन गर्भपात करवाने, अवैध तरीके से प्रसव करवाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया गया था।