Edited By Updated: 10 Feb, 2016 11:59 AM
पंजाब के विभिन्न बस स्टैंड पर कुलियों की बदतर हालत को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है।
चंडीगढ़ (विवेक): पंजाब के विभिन्न बस स्टैंड पर कुलियों की बदतर हालत को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब रोडवेज के नियम ऐसे हैं कि गरीब भूखे मर जाएंगे।
पंजाब रोडवेज कुली एसोसिएशन के एडवोकेट जी.एस. लाली ने कहा कि पंजाब सरकार की पॉलिसी से गरीब कुली भूखों मरने को मजबूर हैं। पंजाब रोडवेज ने हर बस स्टैंड पर कुली रखे हैं। कुलियों के लिए 500 रुपए सिक्योरिटी तथा 100 रुपए लाइसैंस फीस देने की अनिवार्य शर्त रखी गई है। पहले इन कुलियों को वर्दी दी जाती थी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि वर्दी केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही मिलेगी। कुलियों को पंजाब सरकार अपना कर्मचारी मानने से इंकार कर चुकी है।
याची ने कहा कि वर्दी तो कुली खुद ही खरीद लेंगे, लेकिन रोडवेज के जो नियम हैं, उससे कुलियों की हालत बदतर होती जा रही है। कुलियों के लिए नियम पंजाब सरकार ने रेलवे के समान तैयार किए थे। रेलवे ने कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का दर्जा दिया है, लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया। न तो कुलियों के लिए कोई रेट चार्ट है, न ही उन्हें कोई सुविधा दी जाती है।
पंजाब सरकार या रोडवेज इन कुलियों को कोई भुगतान नहीं करती है, हालांकि उनकी उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। याची ने कहा कि पंजाब सरकार को यह निर्देश दिए जाएं कि कुलियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए।