छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 वर्ष की कैद

Edited By Mohit,Updated: 06 Oct, 2018 06:28 PM

the accused imprisoned for 7 years

जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंदर कौर दुगल की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को आरोपी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माननीय अदालत द्वारा आरोपी को जुर्माना न देने की सूरत में एक वर्ष की...

मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंदर कौर दुगल की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को आरोपी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माननीय अदालत द्वारा आरोपी को जुर्माना न देने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार थाना सिटी मोगा पुलिस को 18 नवंबर 2015 को दी गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बेअंत सिंह उर्फ बंटी द्वारा उसकी एक महिला रिश्तेदार से मिलकर धोखे से अपने घर बुलाकर उससे दुष्कर्म किया था। जिस पर पुलिस द्वारा बेअंत सिंह तथा इसमें उसकी सहायता करने वाले एक रिश्तेदार गुरसेवक सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

इस मामले में अदालत द्वारा गुरसेवक सिंह को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया तथा बेअंत सिंह उर्फ बंटी को आरोपी करार देते हुए उसको सात वर्ष की कैद व जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।

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