महिला से पर्स छीनने के मामले में व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Anjna,Updated: 12 Feb, 2019 03:49 PM

robbery case

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने 2 वर्ष पहले बाजार में एक महिला का पर्स छीनने के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने 2 वर्ष पहले बाजार में एक महिला का पर्स छीनने के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत की ओर से जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद भी काटने के आदेश दिए हैं। 

जानकारी अनुसार थाना सिटी मोगा पुलिस को 28 मई, 2017 को दी गई शिकायत में जिला फिरोजपुर के तलवंडी भाई निवासी पीड़िता महेन्द्र कौर पत्नी गुरमेल सिंह ने बताया था कि घटना वाले दिन वह मोगा के दत्त रोड पर स्थित आस्था अस्पताल के पास जा रही थी कि इस दौरान प्रीत नगर निवासी सुक्खा सिंह उर्फ साजन ने उसका हाथ में पकड़ा पर्स छीन लिया था। महिला की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने उसी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

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