दुष्कर्म के आरोपी को10 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Anjna,Updated: 23 Jan, 2019 01:26 PM

rape case

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को विवाह का झांसा देकर घर से भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद एक नौजवान को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद तथा 25 हजार रुपए...

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को विवाह का झांसा देकर घर से भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद एक नौजवान को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद भी काटने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार जिले के एक गांववासी पीड़िता की मां ने 22 जून 2016 को थाना निहाल सिंह वाला पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव धूड़कोट निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ जस्सा उसकी नाबालिग बेटी को 15-16 जून 2016 की मध्यरात्रि को विवाह का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से ले गया है, जिसकी अपने रिश्तेदारों के घर तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा है। इस पर पुलिस द्वारा लवप्रीत सिंह के खिलाफ बनती विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था।

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