Edited By Anjna,Updated: 16 Jan, 2019 12:11 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए अढ़ाई वर्ष की कैद तथा 5 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए अढ़ाई वर्ष की कैद तथा 5 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस ने 19 मई 2015 को गश्त दौरान गांव सलीना निवासी काका सिंह की शक के आधार पर तलाशी ली तो उससे 35 किलो चूरा-पोस्त बरामद हुआ था।