Edited By swetha,Updated: 20 Nov, 2018 09:24 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने 2 साल पहले थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस द्वारा नशीले पाऊडर की तस्करी में नामजद की गई एक महिला को सबूतों तथा गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद तथा 1 लाख जुर्माना भरने का आदेश...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने 2 साल पहले थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस द्वारा नशीले पाऊडर की तस्करी में नामजद की गई एक महिला को सबूतों तथा गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद तथा 1 लाख जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस द्वारा 16 अगस्त 2016 को गश्त दौरान गांव दौलेवाला नजदीक पैदल आ रही एक महिला को रोककर शक के आधार पर उसकी तलाशी के दौरान उससे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ था। महिला की पहचान बलविन्द्र कौर उर्फ ङ्क्षबदी पत्नी शिंगारा सिंह निवासी गांव दौलेवाला के तौर पर हुई थी। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।