चूरा-पोस्त तस्कर को अढ़ाई वर्ष की सजा व जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 21 Aug, 2018 09:02 AM

court sentence in drug smuggling case

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल थाना सदर पुलिस द्वारा नामजद किए गए एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए अढ़ाई वर्ष की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है।

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल थाना सदर पुलिस द्वारा नामजद किए गए एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए अढ़ाई वर्ष की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है।

इस मामले में थाना सदर पुलिस ने 15 जुलाई, 2015 को गांव महेशरी संधुआ निवासी अमरजीत सिंह को गश्त के दौरान गांव दौलतपुरा  नीवां की सीमा में सिर पर बोरी उठाकर पैदल आता देखकर शक के आधार पर रोका था। जब उसकी तलाशी ली तो 35 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया था। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत बनती धाराओं अधीन थाना सदर में मामला दर्ज किया गया था।

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