हैरोइन तस्करी मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 09 Feb, 2019 10:03 AM

court sentence heroin smuggler

जिला एवं एडीशनल सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माननीय अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में...

मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माननीय अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसको एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।

 जानकारी के अनुसार थाना सिटी मोगा पुलिस ने 4 फरवरी 2015 को गश्त दौरान स्थानीय जीरा रोड पर एक काले रंग की स्कूटरी सवार व्यक्ति को रोककर शक के आधार पर तलाशी लेने पर उससे 270 ग्राम हैरोइन बरामद की थी। आरोपी की पहचान बलिहार सिंह निवासी चुघा रोड धर्मकोट के तौर पर हुई थी, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!