Edited By swetha,Updated: 12 May, 2018 08:46 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है।
अदालत ने दोषी को जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भी भुगतने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार 13 जून, 2015 को गांव कुस्सा निवासी जगरूप सिंह से 150 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया था।