Edited By swetha,Updated: 10 Oct, 2018 03:11 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने तथा उससे छेड़छाड़ करने के मामले में शामिल एक आरोपी को 4 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में शामिल दूसरे...
मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने तथा उससे छेड़छाड़ करने के मामले में शामिल एक आरोपी को 4 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में शामिल दूसरे व्यक्ति को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया।
थाना मैहना पुलिस को 17 जनवरी, 2017 को दी गई शिकायत में पीड़ित छात्रा के रिश्तेदार ने बताया था कि पीड़िता 16 जनवरी को घर से स्कूल गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद पता चला कि हरमेल सिंह छात्रा को भगाकर ले गया है, जिस पर पुलिस द्वारा जांच के बाद मामला दर्ज किया था।