Edited By swetha,Updated: 10 May, 2018 11:41 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को झांसा देकर भगाकर ले जाने के आरोपों में घिरे एक आरोपी को 2 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को झांसा देकर भगाकर ले जाने के आरोपों में घिरे एक आरोपी को 2 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
इस मामले में जिले के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता शिकायतकत्र्ता मलकीत सिंह ने 27 अप्रैल, 2017 को थाना बधनी कलां पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव मीनियां निवासी जशनप्रीत सिंह 25-26 अप्रैल की आधी रात को उसकी नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया है। इस पर पुलिस ने जशनप्रीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।