Edited By swetha,Updated: 25 May, 2019 09:59 AM
जिला सैशन जज मनीष सिंगल की अदालत ने 2 साल पहले थाना कोटईसे खां पुलिस की ओर से रंजिश के चलते हुए बुजुर्ग के कत्ल के मामले में नामजद किए गए व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।
मोगा(संदीप): जिला सैशन जज मनीष सिंगल की अदालत ने 2 साल पहले थाना कोटईसे खां पुलिस की ओर से रंजिश के चलते हुए बुजुर्ग के कत्ल के मामले में नामजद किए गए व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसको 10 साल की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में गांव खोसा कोटला निवासी गुरमीत सिंह ने 24 मई 2017 को थाना कोटईसे खां पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पड़ोसी तीर्थ सिंह उनके घर के नजदीकी गली के मोड़ पर ही बिना किसी काम के बैठा रहता था, जिसको लेकर उनकी पहले भी झड़प हो चुकी थी, लेकिन तीर्थ सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
घटना वाली रात उसका पिता खाना खाकर जब अपने गेट पर गया, तो तीर्थ सिंह पहले की तरह वहीं खड़ा मिला। उसके पिता चंद सिंह ने तीर्थ सिंह को वहां खड़े होने का कारण पूछा तो उनका आपसी झगड़ा हो गया। इस पर तीर्थ सिंह ने उसके पिता चंद सिंह के सिर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके पिता की मौत हो गई थी। शिकायतकर्त्ता के बयानों के आधार पर थाना कोटईसे खां पुलिस ने तीर्थ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।