Edited By Anjna,Updated: 24 May, 2018 03:14 PM
शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज निगम दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में पेश हुआ। तकनीकी कारणों के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अदालत ने इस मामले की अगली पेशी 14 अगस्त रख दी है।
मोगा (गोपी): शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज निगम दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में पेश हुआ। तकनीकी कारणों के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अदालत ने इस मामले की अगली पेशी 14 अगस्त रख दी है।
दिलचस्प है कि आज की पेशी पर जनहित याचिका दायर करने वाले आर.टी.आई. एक्टीविस्ट सुरेश सूद द्वारा निगम की ओर से अतिक्रमण खत्म करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करना था, लेकिन सुनवाई न होने के कारण अब अगली पेशी पर निगम के अतिक्रमण का असली सच हाईकोर्ट के सामने रखेंगे।