Edited By swetha,Updated: 10 May, 2018 01:44 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल एक कथित आरोपी को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है।
मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल एक कथित आरोपी को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है।
आरोपी पक्ष के वकील गगनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि कस्बा बधनी कलां निवासी अरुण कुमार उर्फ शैंकी को पुलिस ने गश्त के दौरान एक धार्मिक स्थान के नजदीक 1 क्विंटल 10 किलोग्राम चूरा-पोस्त सहित पकड़ा था। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।